New Order For Students:छात्र अब विद्यालय में नहीं ले जा सकेंगे यह वस्तुएँ,सरकार ने किया आदेश जारी

अगर आपका बच्चा विद्यालय में पढ़ता है तो आपको अब उसकी विशेष निगरानी करनी होगी और विद्यालय बैग की विद्यालय …

By Dainikmanthan24

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अगर आपका बच्चा विद्यालय में पढ़ता है तो आपको अब उसकी विशेष निगरानी करनी होगी और विद्यालय बैग की विद्यालय जाने से पहले तलाशी लेनी पड़ेगी कि आपका बच्चा स्कूल में प्रतिबंधित चीज तो नहीं ले जा रहा

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New Order For Students:छात्र अब विद्यालय में नहीं ले जा सकेंगे यह वस्तुएँ,सरकार ने किया आदेश जारी

राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक बड़ा आदेश आज जारी किया है जिसमें छात्रों के लिए कुछ चीजों को प्रतिबंधित किया गया है तो हमने आपको उन चीजों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई है जिन्हें स्कूल में ले जाने के लिए प्रतिबंध किया गया है

विद्यालयों में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और इस आदेश में स्कूली छात्रों के साथ अध्यापक और अभिभावकों के लिए सरकार ने विशेष निर्देश दिए हैं ताकि स्कूलों में हिंसक घटनाएं रुक सके.

विद्यालय में नहीं ले जा सकेंगे यह चीजें

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से जारी किए गए आदेश में धारदार हथियार जैसे धारदार कैची,चाकू,छूरी या कोई भी नुकिली वस्तु जिससे हिंसक घटना हो सकती है को ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसा कोई भी धारदार हथियार जिससे हिंसक घटना को अंजाम दिया जा सकता है उन्हें स्कूल में ले जाने पर विद्यालय के अनुशासन का उल्लंघन माना जाएगा.

अध्यापकों और अभिभावकों को करना होगा यह काम

अभिभावक को इस आदेश में दी गई जानकारी के अनुसार अपने बच्चों को इन खतरनाक वस्तुओं के खतरे से समय-समय पर अवगत करवाना होगा

अगर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसके लिए सजग रहना है और नियमित शिक्षकों से संपर्क में रहना है एवं कभी कभार अपने बच्चों के बैग की तलाशी आस्मिक रूप से लेनी होगी

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शिक्षकों के लिए इस आदेश में समय-समय पर बच्चों के बैग और डेस्क चेक करने का आदेश जारी किया गया है एवं किसी बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसे पर विशेष निगरानी रखनी होगी.

संस्था प्रधान के लिए इस आदेश में बताया गया है कि संस्था प्रधान को इन सभी प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी और प्रार्थना सभा में भी इसके बारे में जानकारी देनी होगी एवं शिक्षकों एवं अभिभावकों की इस विषय पर मीटिंग लेनी होगी.

प्रतिबंधित वस्तु बैग में पाई जाने पर संस्था प्रधान को कड़ी कार्यवाही करने एवं अनुशासन कार्यवाही करने के बारे में भी इस आदेश में बताया गया है

इसलिए अगर आपका बच्चा किसी भी विद्यालय में पढ़ता है तो आपको किसी भी कार्यवाही से बचने के लिए समय-समय पर अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा और बच्चों के स्वभाव में थोड़ा सा भी परिवर्तन आए तो उसके लिए सजग रहना होगा

छात्रों के लिए जारी आदेश यहां से डाउनलोड करें

शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से यह आदेश विद्यालयों में होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए जारी किया गया है ताकि विद्यालयों में शांति एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण किया जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को होने से पहले ही रोका जा सके.

Dainikmanthan24

मेरा नाम हेमांशु सिंह हैँ और पिछले 6 वर्षों से न्यूज क्षेत्र में कार्यरत हूँ और वर्तमान में दैनिक मंथन प्लेटफार्म पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, शिक्षा, रोजगार और सरकारी स्कीम मेरे पसंदीदा क्षेत्र हैँ

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