राजस्थान सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है जिसकी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं इस आदेश के बाद ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी को रोज ग्राम पंचायत में उपस्थित होना होगा जी हां दोस्तों हमारे गांव में सरकारी कर्मचारी की बहुत ही कम उपस्थित होते हैं इसी को देखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किया है

राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग एवं राजस्व विभाग की ओर से दो बड़े आदेश एक साथ जारी किए गए हैं और इन आदेश के आने के बाद में अब राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की जनता को काफी राहत मिलने वाली है उन्हें अपने सरकारी कामों के लिए अब चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी उनके मुख्य सरकारी कार्यों के लिए पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी को अब पंचायत स्तर पर उपस्थित रहना होगा
राजस्थान सरकार ने जारी किये यह आदेश
राजस्थान सरकार की ओर से पटवारी और ग्राम सेवक के लिए अलग-अलग आदेश जारी किया गया है पटवारी के लिए आदेश राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग की ओर से जारी किया गया है जबकि ग्राम विकास अधिकारी के लिए आदेश राजस्थान पंचायती राज विभाग की ओर से जारी किया गया है और इन दोनों विभाग के आदेशों में पटवारी एवं ग्राम सेवक को प्रतिदिन ग्राम पंचायत पर उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है
ग्राम पंचायत जैसा कि हम सभी देखते हैं कि पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सरकारी कार्यों का हवाला देकर ग्राम पंचायत कार्यालय पर उपस्थिती बहुत कम दी जाती है लेकिन अब अगर किसी सरकारी कार्य होने पर भी ग्राम पंचायत कार्यालय पर उपस्थित देना आवश्यक कर दिया गया है और उपस्थित नहीं हो पाने की स्थिति में अलग से प्रावधान किए गए हैं जिसकी जानकारी आप इन आदेशों में देख सकते हैं
ग्राम विकास अधिकारी के लिए जारी किया गया आदेश
ग्राम सेवक के लिए जारी किए गए आदेशों में प्रथम बिंदु में यह निर्धारित किया गया है कि ग्रामीण जनता के लिए प्रतिदिन के नियमित कार्य हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय कार्य दिवस में नियमित रूप से खोला जाए
ग्राम विकास अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुबह 10:00 से लेकर 12:00 तक वाहन प्रतिदिन ग्रामीणों के कार्य हेतु पंचायत कार्यालय पर उपस्थित रहे एवं पंचायत कार्यालय के कार्यों का निपटारा करें और आए हुए ग्रामीण जनों की समस्याओं का समाधान करें
अगर किसी कारणवश ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कार्यालय पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो पंचायत कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक की उपस्थिति होना अनिवार्य रखी गई है
ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक दोनों ही किसी सरकारी कार्य या अन्य किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो इसकी सूचना ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर देनी होगी इसके अलावा वापस लौटने का समय भी नोटिस बोर्ड पर अंकित करना होगा
ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर ग्राम विकास अधिकारी को अपना व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध करवाना होगा जिस पर ग्रामीण जन अपने कार्यों और समस्याओं को भेज सकेंगे एवं ग्राम विकास अधिकारी का दायित्व रहेगा कि व्हाट्सएप से प्राप्त होने वाले ग्रामीण जनों के सरकारी कार्यों को उचित समय में पूरा किया जाए जिससे उनके धन और समय की बचत हो सके
ग्राम विकास अधिकारी की पंचायत कार्यालय में उपस्थित के लिए उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया है इसके लिए वह बायोमेट्रिक प्रणाली अपना सकते हैं अन्यथा व्हाट्सएप पर फोटो मंगवाकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कार्यालय पर उपस्थित है
पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किए गए इन आदेशों की कड़ाई से पालन की जाये यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पंचायत समिति कार्यालय के विकास अधिकारी की होगी और जिला परिषद को इसका मॉनिटरिंग करना होगा
राजस्व विभाग से पटवारीयों के लिए जारी आदेश
राजस्व विभाग की ओर से पटवारी के लिए जारी आदेश की पूरी जानकारी आप नीचे देख सकते हैं जिसमें पटवारी को भी अपने पटवार मुख्यालय पर उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें अनुशासन कार्रवाई के गुजरना होगा
राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 12 (1) (जिसे राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.06.2017 द्वारा संशोधित किया गया है) में प्रावधान है कि पटवारी अपने क्षेत्र के उस गांव में निवास करेगा, जोकि कलक्टर द्वारा उसका मुख्यालय मुकर्रर किया गया हो, जब तक कि उसने अपने क्षेत्र के बाहर रहने की लिखित अनुमति कलक्टर से न लेली हो।
किन्तु राज्य सरकार के ध्यान मे लाया गया है कि कुछ पटवारीगण अपने मुख्यालय पर निवास नहीं कर रहे है, जिससे आमजन / कृषकों को अपने कार्य के लिए पटवारी का इन्तजार करना पडता है या उसे बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पडते है। यह जनभावना एवं कृषकों के हितों के विपरीत है तथा यह कृत्य नियमों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।
अतः इस संदर्भ में पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त नियमों एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 25.11.19 एवं 28.10.22 की पालना सुनिश्चित करवाई जाकर प्रत्येक पटवारी को आवश्यक रूप से अपने मुख्यालय पर ठहरने हेतु पाबन्द करावें एवं इसकी मॉनिटरिंग उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जावें। किसी पटवारी के मुख्यालय पर नहीं रहने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्ति करावें।
पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित नहीं होने पर शिकायत की प्रक्रिया
अगर आप ऑनलाइन माध्यम से पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी की शिकायत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टोल फ्री नंबर 181 या राज संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवानी होगी और आपकी शिकायत पर संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही करके जवाब मांगा जाएगा और आपकी शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित पटवारी और ग्राम सेवक को विभागीय कार्यवाही से गुजरना होगा
अगर आप ऑफलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी की ऑफलाइन माध्यम से शिकायत पंचायत समिति कार्यालय में दर्ज करवाई जा सकती है और पटवारी की शिकायत संबंधित तहसीलदार या जिला कलेक्टर को की जा सकती है
राजस्थान सरकार की ओर से जारी किए गए इस आदेश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी के उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी जिससे ग्रामीण जनता का कार्य समय पर हो सकेगा बहुत से ग्रामीण सरकारी कार्यों के लिए चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन अब उन्हें इस आदेश के बाद काफी रात मिलेगी
ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी के लिए आदेश पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग आदेश